सख्ती के बाद भी नहीं जागे आर.ओ. संचालक

punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2015 - 12:47 AM (IST)

जींद : जींद में धड़ल्ले से चल रहे आर.ओ. संचालक स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद भी जागने का नाम नहीं ले रहे। जींद शहर में इस समय 21 आर.ओ. चल रहे हैं, मगर केवल 6 आर.ओ. संचालकों ने ही नगर परिषद में रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि पिछले महीने स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जींद के सभी 21 आर.ओ. के अलावा जुलाना, सफीदों में चल रहे आर.ओ. के पानी के सैंपल लिए थे। 

 
पिछले महीने स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जींद में चले रहे 21 आर.ओ. प्लांट से पानी के सैंपल लिए थे और इनको जांच के लिए लैब में भेजा था। जांच के दौरान 21 आर.ओ. वाटर प्लांटों में से 7 आर.ओ. वाटर प्लांटों के पानी के नमूने जांच में फेल हुए हैं। 14 आर.ओ. वाटर प्लांटों के नमूने पास होने पर आर.ओ. वाटर प्लांटों के संचालकों के साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली थी। 
 
आर.ओ. वाटर प्लांटों की सील खोलने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने आर.ओ. वाटर प्लांटों को हाईजनिक प्रमाण पत्र जारी किया था। डायरिया के मामले सामने आने के बाद अगस्त माह के शुरू में स्वास्थ्य विभाग ने शहर के आर.ओ. वाटर प्लांटों से सप्लाई किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता को लेकर शिकंजा कसते हुए शहर तथा आसपास क्षेत्र में लगते 29 आर.ओ. वाटर प्लांटों से पानी के नमूने लेकर उन्हें सील कर दिया था। खास बात यह थी कि एक आर.ओ. वाटर प्लांट को छोड़कर अन्य किसी भी आर.ओ. वाटर प्लांट का पंजीकरण नहीं था।
 
आर.ओ. वाटर प्लांटों को सील किए जाने के बाद शहर तथा सरकारी कार्यालयों में पानी की सप्लाई बंद हो गई थी जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य विभाग पानी की गुणवत्ता तथा रजिस्ट्रेशन से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने का दबाव बनाए हुए था।  स्वास्थ्य विभाग ने गुणवत्ता पर खरे उतरे आर.ओ. वाटर प्लांटों को चलाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि वे रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात पूरे करवाएंगे, मगर लगभग 1 महीने के बाद भी आर.ओ. वाटर प्लांट संचालक इस मामले में रुचि नहीं दिखा रहे। 
 
नगर परिषद के रिकार्ड के अनुसार अभी तक केवल 6 आर.ओ. संचालकों ने अपना पंजीकरण करवाया है।
 
किस-किस ने करवाया रजिस्ट्रेशन: नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार जींद शहर में चल रहे 21 में से 6 आर.ओ. वाटर प्लांट संचालकों ने रजिस्टे्रशन करवाकर एन.ओ.सी. ली है। शहर के कोजी, चावला, जैणी, खुशी, ढांडा तथा जेके आर.ओ. के संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
 
5 जगह करवाना होता है रजिस्ट्रेशन:  आर.ओ. संचालकों को रजिस्टे्रशन के लिए स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, प्रदूषण बोर्ड और भूजल विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होती है। नगर परिषद में जहां 6 आर.ओ. संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के पास जिले से लगभग 40 आवेदन पहुंच चुके हैं। 
 
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के बाद ही आर.ओ. संचालकों को हाईजनिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 
 
क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी: इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डा. राजेश भोला ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आर.ओ. संचालकों को हाईजनिक प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अब तक लगभग 40 आवेदन पहुंच चुके हैं। आर.ओ. वाटर प्लांटों की जांच के बाद ही हाईजनिक प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 

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