दुल्हन की उम्र 2 साल कम, शादी रुकी

11/28/2017 2:44:06 PM

जींद(का.प्र.):बाल विवाह करने वाले लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध कार्यालय की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को गुप्त शिकायत मिली थी कि जाजवान गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है और बारात भी काकड़ौद गांव से आ चुकी है। सूचना मिलते ही सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान सदर थाना पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों से दोनों के जन्म प्रमाण-पत्र मांगे तो पहले तो दोनों परिवारों ने कोई भी सबूत देने में आना-कानी की लेकिन जब सख्ती की तो जो सर्टिफिकेट पत्र दिखाए। 

उनमें दुल्हन नाबालिग पाई गई और उसकी उम्र 16 वर्ष मिली और वह 9वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी जबकि दूल्हे की उम्र 24 वर्ष मिली। दुल्हन के पिता ने बताया कि वह खेती-बाड़ी का काम करता है और अनपढ़ व्यक्ति है। उसे किसी तरह के कानून की कोई जानकारी नहीं थी। इस पर दोनों पक्षों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी गई और तब तक शादी नहीं करने को कहा जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती। इस पर दोनों परिवार सहमत हो गए और लिखित बयान दर्ज करवाए कि लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी की जाएगी तथा बारात वापस गांव काकडौद लौट गई। इस मौके पर ए.एस.आई. राजबीर सिंह, हैड कांस्टेबल भगवत दयाल, एस.पी.ओ. सुरेशकुमार, महिला हैड कांस्टेबल राजेश कुमारी आदि शामिल रहे।