खाद्य सुरक्षा के नियमों को दिखाया जा रहा ठेंगा

8/18/2018 11:17:19 AM

जींद(ब्यूरो): केंद्र सरकार ने खाद्य एवं पेय पदार्थों की क्वालिटी सुनिश्चित करने और घटिया क्वालिटी के खाद्य एवं पेय पदार्थों से लोगों की सेहत को हो रहे नुक्सान को रोकने के लिए भले ही एफ.एस.एस.ए.आई. (फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथारिटी आफ इंडिया) का गठन कर फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया हुआ है लेकिन जींद में कारोबारी इसे ठेंगा दिखा रहे हैं। जिले में खाद्य एवं पेय पदार्थों का 80 प्रतिशत से ज्यादा कारोबार अब भी इस एक्ट के तहत बिना लाइसैंस और बिना रजिस्ट्रेशन करवाए धड़ल्ले से हो रहा है।

इस पर अब संबंधित विभाग सख्ती बरतने के मूड में है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत यह अनिवार्य किया है कि किसी भी तरह के खाद्य एवं पेय पदार्थों के उत्पादन से लेकर इनकी बिक्री आदि का काम करने के लिए या तो लाइसैंस लेना होगा या इस एक्ट के तहत अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लाइसैंस को लेकर शर्त यह है कि 12 लाख रूपए से ज्यादा का टर्न ओवर हो। अगर टर्न ओवर 12 लाख रुपए से कम है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। जींद जिले में खाद्य एवं पेय पदार्थों के उत्पादन से लेकर इनकी बिक्री के कारोबार की बात की जाए तो 20 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयां और दुकान आदि हैं, जहां खाद्य एवं पेय पदार्थों के उत्पादन से लेकर उनकी बिक्री आदि का काम होता है।

एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसेगा विभाग : ओम कुमार
जींद का फूड सेफ्टी विभाग अब उन लोगों पर शिकंजा कसने के मूड में है, जो फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन कर बिना लाइसैंस और बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य एवं पेय पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। इसे लेकर जींद के फूड सेफ्टी आफिसर ओम कुमार ने कहा कि जिन कारोबारियों ने इस एक्ट के तहत लाइसैंस नहीं लिए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर लाइसैंस बनवाने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद भी इन लोगों ने एक्ट का पालन करते हुए लाइसैंस नहीं लिया या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

एक्ट के उल्लंघन पर 6 माह की कैद, 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान : सिविल सर्जन 
जींद के सिविल सर्जन डा. संजय दहिया के अनुसार फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसैंस लिए बिना या रजिस्ट्रेशन करवाए बिना खाद्य एवं पेय पदार्थों के उत्पादन से लेकर उनकी बिक्री तक का काम कतई नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के उल्लंघन पर 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  

Rakhi Yadav