1350 कन्याओं को 4.21 करोड़ का सरकारी शगुन

12/13/2018 12:53:30 PM

जींद(प्रदीप घोघडिय़ां): सामान्य वर्ग की गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार ने इस साल अब तक जींद जिले में 4.21 करोड़ रुपए का सरकारी शगुन डाला है। 1350 कन्याओं को उनकी शादी में सरकार ने शगुन की यह राशि दी है। इसमें खास बात यह है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी में शगुन की राशि सरकार लगातार बढ़ाती रही मगर जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों पर सरकार की कृपा नहीं हुई। एस.सी. कैटेगरी की कन्याओं की शगुन राशि में 10 साल में लगभग 3 गुणा की वृद्धि हुई है जबकि सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं के शगुन की राशि में इस दौरान महज 5 हजार रुपए की ही वृद्धि हुई है।

सरकार ने सामान्य वर्ग की गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों की कन्याओं को विवाह में शगुन देने की खातिर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की थी। योजना के तहत गरीब कन्याओं को विवाह में सहायता के लिए कैटेगरी के हिसाब से राशि दी जाती है। इसके तहत कन्याओं के विवाह से एक महीने पहले और विवाह होने के एक महीने बाद तक कागजों समेत शगुन की फाइल जिला वैलफेयर आफिस में जमा करवानी पड़ती है। विभाग द्वारा फाइल जांचने के बाद आवेदन करने के 60 दिन से पहले लाभ प्राप्त करने वाले के खाते में विवाह शगुन योजना की राशि भेजी जाती है। विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी आनलाइन किया जाता है। इसके बाद सभी कागजातों की फोटोकापी लगाकर विभाग के कार्यालय में जमा करवानी होती है।

1300 से ज्यादा कन्याओं को दी 4.21 करोड़ की राशि : सुनील सोनी जींद में डी.डब्ल्यू.ओ. सुनील सोनी ने बताया कि सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिले की लगभग 1350 कन्याओं को सरकारी शगुन के रूप में 4.21 करोड़ रुपए की राशि दी है। विभाग के पास इस साल के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट विवाह शगुन के रूप में कन्याओं को देने के लिए मिला था। इसमें से ज्यादा राशि को गरीब कन्याओं को शगुन के तौर पर दिया जा चुका है। सुनील सोनी ने बताया कि यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत गरीब कन्याओं को विवाह में आर्थिक सहायता मिल जाती है।



सुनील सोनी ने यह भी बताया कि विवाह शगुन योजना का आवेदन जमा करवाते समय कागजात पूरे नहीं होने पर कुछ आवेदन रिजैक्ट हो जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभान्वित को सभी कागज जमा करवाने चाहिएं। सोनी ने यह भी बताया कि हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह से एक महीने पहले आवेदन करना होता है। अगर योजना की जानकारी के अभाव में कन्या के विवाह के बाद इस योजना का पता चलता है तो बाद में भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। विवाह के 2 महीने बाद तक डी.डब्ल्यू.ओ. और 6 महीने तक डी.सी. को इसकी पावर होती है। कैटेगरी के हिसाब से मिलती है शगुन राशिमुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ कन्याओं को कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं को विवाह के समय 11 हजार रुपए की शगुन राशि सरकार की तरफ से मिलती है। इसमें 10 हजार रुपए पहले और एक हजार रुपए मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. कैटेगरी की कन्याओं को विवाह शगुन योजना के तहत 41 हजार रुपए की राशि मिलती है।


इसमें 36 हजार पहले और 5 हजार रुपए मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद लाभान्वित को मिलते हैं। इसके अलावा विधवा महिला की कन्या की शादी में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इसमें महिला की वार्षिक आमदनी एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उसकी जमीन अढ़ाई एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर महिला बी.पी.एल. कैटेगरी के अंतर्गत है तो उसे आय प्रमाण पत्र जमा करवाने की जरूरत नहीं होती।

Deepak Paul