हरियाणा स्टेट लॉटरी के पूर्व कर्मचारी को 3 साल कैद

5/4/2017 6:12:25 PM

चंडीगढ़(संदीप कुमार):जिला अदालत ने 24.11 लाख रुपए के गबन के मामले में हरियाणा स्टेट लॉटरी के कर्मचारी रहे यमुनानगर निवासी राजबीर सिंह को 3 साल की कैद की सजा सुनते हुए 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राजबीर सिंह के खिलाफ हरियाणा स्टेट लॉटरी के मुखिया रहे तत्कालीन आई.ए.एस. पी.के. दास ने एस.एस.पी. चंडीगढ़ को शिकायत दी थी। पुलिस ने राजबीर के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और लोक सेवक द्वारा अमानत में खयानत के तहत केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार जून, 2001 में एस.एस.पी. को दी शिकायत में पी.के. दास की ओर से कहा गया था कि हरियाणा स्टेट लॉटरी विभाग की ओर से राजबीर सिंह को मई 1993 से दिसंबर 1994 तक लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में बतौर सेल्स आफिसर तैनाती दी गई थी। कैंप कार्यालय का हैड आफिस चंडीगढ़ में था। 

राजबीर का काम बतौर सेल्स आफिसर रहते हुए विभाग की विभिन्न स्कीम की टिकट बेचना था। इस दौरान उसने टिकट तो बेचे लेकिन उसके बदले के 27,11,222  रुपए हैडक्वार्टर में जमा नहीं कराए इसलिए उसके खिलाफ सरकारी पैसे के गबन का केस दर्ज किया जाए।