लीगल असिस्टेंट पोस्ट का आवेदन रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

1/6/2018 1:53:16 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो):पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2018 की पहली सिविल रिट पटीशन (सी.डब्ल्यू.पी.) हरियाणा सरकार व डायरैक्टर डिपार्टमैंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को पार्टी बनाते हुए दायर की गई है जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमैंट में टैंपरेरी कांट्रैक्ट आधार पर निकाली गई लीगल असिस्टैंट की पोस्टों में आवेदन रद्द किए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस कुलदीप सिंह की कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी पक्ष को 6 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ के सैक्टर-20 की प्रीतिका ने यह याचिका दायर की है।

 मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि याची को अंतरिम राहत देते हुए लीगल असिस्टैंट की पोस्ट की यथास्थिति बरकरार रखने(स्टेटस-को) के आदेश दिए जाएं या तो प्रतिवादी पक्ष पुन: विज्ञापन जारी करे। याचिका में कहा गया है कि दिसम्बर, 2017 में डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, पंचकूला ने लीगल असिस्टैंट की पोस्ट का विज्ञापन जारी किया था। याची ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमैंट में टैंपरेरी कांट्रैक्ट आधार पर यह पोस्टें निकाली गई थी। याची के आवेदन के स्टेटस के रूप में योग्यता पूरी न किए होने का रिमार्क दिया गया जिसके जवाब में याची ने मांगपत्र देते हुए दावा किया कि विज्ञापन के आधार पर वह योग्यता को पूरी करती हैं

याची के इस मांगपत्र को प्रतिवादी पक्ष ने रद्द कर दिया। याचिका में प्रतिवादी पक्ष के कृत्य को गैर-कानूनी, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। याची के वकील रविंद्र सिंह सरोहा ने बताया कि कुल 60 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में 6 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। याची ने अपनी क्वालिफिकेशन भर ऑनलाइन आवेदन किया था जो तब स्वीकार कर लिया गया फिर बाद में अयोग्य कैसे कैसे किया गया। याची ने एल.एल.एम., पीएच.डी. की हुई थी।