नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में व्यक्ति को 2 साल का कारावास

7/18/2018 9:40:23 AM

जींद(प्रदीप): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को 2 साल का कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोग के अनुसार शहर थाना पुलिस 10 अक्तूबर 2015 को सूचना मिली थी कि रामराय गेट निवासी ललित उर्फ फौजी नशीले पदार्थों की तस्करी करता है और वह अमरेहड़ी गांव की ओर नहर पुल पर पहुंचने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने ललित उर्फ फौजी को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। शहर थाना पुलिस ने ललित उर्फ फौजी के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में ललित उर्फ फौजी को 2 साल का कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

Rakhi Yadav