हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास

4/18/2018 11:34:33 AM

जींद(ब्यूरो): दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। डिफेंस काॅलोनी निवासी राजू ने 6 नवम्बर, 2014 को शहर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके भाई दर्शनलाल उर्फ पिंकी ने गांधी नगर में जनरल स्टोर की दुकान की हुई है। 5 नवम्बर रात को वह दुकान बंद करके निकल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और उस पर गोली चला दी। 

आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दर्शनलाल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां उपचार के दौरान दर्शनलाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने दर्शनलाल के भाई राजू की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान गांव निडाना निवासी प्रवीन तथा गांव पड़ाना निवासी शिवकुमार का नाम हत्या में सामने आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने प्रवीन तथा शिवकुमार को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Deepak Paul