हत्या के जुर्म में 5 को अंतिम सांस तक जेल व 2 को उम्रकैद

9/25/2018 11:40:12 AM

जींद(प्रदीप): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने 5 साल पहले छात्र की हत्या करने के जुर्म में 5 लोगों को अंतिम सांस तक जेल में रहने और 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सातों दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोग के अनुसार समैण गांव के कुलदीप उर्फ बबली ने 30 मार्च 2013 को सदर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने दोस्त डोहानाखेड़ा गांव के प्रदीप उर्फ काला तथा प्रदीप के पिता पिता चंद्र सिंह के साथ कार में सवार होकर डोहाना खेड़ा गांव की ओर जा रहे थे। 

उसी दौरान बडऩपुर गांव के पास बाइकों पर सवार आधा दर्जन युवकों ने कार का रास्ता रोक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें प्रदीप उर्फ काला की गोलियां लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने कुलदीप उर्फ बबली की शिकायत पर खेड़ी शेरखां के विजय, जगदीप उर्फ दुखी, सुखविंद्र उर्फ मिड्ढा हवलदार, नवनीत उर्फ जोनी, मोहन उर्फ मोना, कुलबीर उर्फ कालू और अजीत उर्फ सोनू के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने जगदीप उर्फ दुखी, सुखविंद्र उर्फ मिड्ढा हवलदार, नवनीत उर्फ जोनी, मोहन उर्फ मोना, कुलबीर उर्फ कालू को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इसके अलावा विजय और अजीत उर्फ सोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि सातों दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

Rakhi Yadav