नाबालिगा को बालिका वधू बनने से बचाया

1/15/2019 1:59:29 PM

जींद(ब्यूरो): जिले में बाल विवाह का एक और मामला सामने आया। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की सतर्कता से नाबालिग शादी को रुकवा दिया गया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा को चाइल्ड हैल्पलाइन से सूचना मिली थी कि जिले के कारखाना गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है और लड़की की बारात करनाल जिले के निगदू गांव से आएगी। 

इस पर कार्रवाई करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, ए.एस.आई. राजबीर सिंह, महिला कांस्टेबल रेनु, एस.पी.ओ. सुरेशकुमार के साथ मौके पर गांव में पहुंचे। इस पर लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल-मटोल करने की कोशिश की लेकिन जब मौके पर गांव के अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग 2 घंटे के बाद जो सबूत दिखाए उसमें लड़की की उम्र साढ़े 17 साल मिली। इस पर उसके परिजनों ने बताया कि उसके माता-पिता अनपढ़ हैं और उन्हें बाल विवाह कानून की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। 

इस पर परिजनों को समझाया गया कि आपकी लड़की नाबालिगा है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया और परिवार द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे।
 

Deepak Paul