अब सेवा के अधिकार में शुरू होगी स्वचालित अपील

2/14/2019 10:49:16 AM

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा सरकार एक मार्च को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समय सीमा समाप्त होने या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होने के बाद स्वचालित अपील (ऑटो अपील) की शुरूआत करने जा रही है। इससे आमजन को किसी भी सरकारी सेवा के लिए बार-बार आवेदन या अपील नहीं करनी पड़ेगी। आमजन को यह सुविधा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई अंत्योदय सरल प्रोजैक्ट पर नोडल अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में डा. राकेश गुता ने संबंधित अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सुविधा के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए।


 उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गत 25 दिसम्बर को यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेशवासियों को यह सुविधा देगी, ताकि उन्हें किसी भी सुविधा के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। इस सुविधा के माध्यम से यदि आमजन को निश्चित समयावधि में सेवा नहीं मिलती है या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपील खुद नामित अपील प्राधिकारी के पास चली जाएगी और इसकी सूचना आवेदनकत्र्ता को एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। 

बैठक में बताया गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्व विभाग में एक सप्ताह के लिए इस सुविधा का ट्रायल किया जाएगा।
 इसके बाद सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं से संबंधित सभी विभागों में एक मार्च से यह सुविधा लागू हो जाएगी।

Deepak Paul