बजुर्गों का किराया अाधा, प्राइवेट बस संचालक नहीं मान रहे  सरकारी आदेश

11/20/2017 2:31:52 PM

जींद:प्राइवेट बस संचालक सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए निर्धारित किए गए नियमों को नहीं मान रहे हैं। सीनियर सिटीजनों ने इसकी शिकायत जींद, नरवाना परिवहन विभाग के कार्यालय में करने के साथ-साथ सी.एम. विंडो में भी की। छच्चूराम, मेहर सिंह, भंती देवी, कमला ने बताया कि सरकारी, गैर सरकारी बसों को लेकर सरकार ने हिदायत दी है कि पुरुष की 65, महिला की 60 वर्ष उम्र है तो उनकी किराया आधा लगता है। इसको लेकर 4 आई.डी. मान्य की गई है। इनमें से कोई भी आई.डी. हो तो उस आई.डी. के आधार पर सीनियर सिटीजन के नाते उनका आधा किराया लगता है।

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ-साथ सीनियर सिटीजन का बनने वाला पहचान पत्र में से कोई भी आई.डी. हो तो वह मान्य होनी चाहिए। इसको लेकर हरियाना परिवहन विभाग के निदेशक द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। प्राइवेट बस चालक सीनियर सिटीजन के पहचान पत्र को मानते हैं। जो आई.डी. दूसरी है उनको नहीं मानते हैं।परिवहन विभाग को चाहिए कि वह प्राइवेट बस संचालकों को 3 दूसरी आई.डी. प्रूफ को मानने के निर्देश दें। इस तरह की व्यवहार बुजुर्गों के साथ प्राइवेट बस संचालक करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे है। उचाना बस स्टैंड इंचार्ज रामनिवास ने बताया कि परिवहन विभाग के महानिदेशक के आदेश अनुसार सभी चारों आई.डी. मान्य है। जो भी बस चालक इन आई.डी. को नहीं मानता वो लोग लिखित में अपनी शिकायत दे। शिकायत के आधार पर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।