पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को 10 साल कैद, 12 हजार जुर्माने की सजा

4/24/2019 2:26:02 PM

जींद(मलिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने एक युवक को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कारावास और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी मामले में 2 जुनायल का मामला जुनायल बोर्ड में विचाराधीन है। अभियोग के अनुसार सफीदों थाना के अंतर्गत आने वाले गांव के एक व्यक्ति ने 19 सितम्बर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि लगभग 2 महीने पहले उसकी नाबालिग बेटी पड़ोस के घर में गई हुई थी।

जहां हाट गांव के सोमबीर, गोली गांव के 2 नाबालिग युवकों ने उसकी बेटी के साथ अशलील हरकत की। इसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया। तीनों युवकों ने उसकी बेटी को धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी वीडियो को सार्वजनिक कर देंगे जिसके चलते उसकी बेटी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। सफीदों थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सोमबीर और 2 जुनायल युवकों के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया था।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने सोमबीर को 10 साल कारावास और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जबकि दोनों जुनायल का मामला जुनायल बोर्ड में विचाराधीन है। 

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