गैर इरादन हत्या मामले में 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष की कैद

7/22/2019 9:31:32 AM

कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम. धौंचक ने गैर इरादन हत्या मामले में गांव बेगपुर तहसील ढांड के नरेंद्र उर्फ ङ्क्षबदु, दीपू व नाजर को 7-7 साल की कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकातयकत्र्ता के वकील अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सुनील जोकि इस दुनिया में नहीं रहा, ने थाना ढांड पुलिस को 22 मार्च 2019 को एफ.आई.आर. नम्बर 41 में शिकायत दर्ज करवाई थी। 
जिसमें उसने बताया था कि वह गांव बेगपुर में श्मशान घाट के पास भेड़ बकरियां चरा रहा था उसी समय गांव का नाजर सिंह आया और बकरी का बच्चा चुराने लगा तो वापस आरोपी नाजर सिंह से छीन लिया।

नाजर ने मौके पर अपने भाइयों दीपू व नरेंद्र उर्फ ङ्क्षबदू को बुलाकर सुनील को लाठियों से गंभीर चोटें मारीं। जब आरोपी सुनील को पीट रहे थे तो सुनील की भाभी संतोष मौके पर आ गई, उसने सुनील को छुड़वाया और आरोपी जाते-जाते उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए थे। घायल अवस्था में सुनील को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे 6 दिन बाद पी.जी.आई. रैफर कर दिया, जहां डाक्टरों ने सुनील को बचाने में असमर्थता जताने परिजन उसे वापस 27 मार्च 2019 को घर ला रहे थे तो उसकी रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुनील की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 379, 511 व 34 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया था।

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम. धौंचक ने मात्र साढ़े 3 महीने में ही धारा 304 पार्ट-2 के तहत फैसला सुनाते हुए आरोपी नरेंद्र उर्फ ङ्क्षबदु, दीपू व नाजर सिंह को 7-7 वर्ष की कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Isha