जिला नगर योजनाकार का अभियान जारी, अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की नींव व सड़कों को उखाड़ा

2/20/2020 12:58:45 PM

कैथल (महीपाल/गौरव) : जिला नगर योजनाकार कार्यालय की जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन एरिया कैथल में पनप रही अवैध कालोनियों के खिलाफ मुहिम 5वें दिन बुधवार को भी जारी रही। अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की नींव व सड़कों को जे.सी.बी. की सहायता से उखाड़ा गया। विभाग द्वारा कैथल अर्बन एरिया के अंतर्गत पड़ऩे वाली राजस्व सम्पदा गांव पट्टी गादड़ में कैथल-करनाल रोड पर पालम मैरिज पैलेस के सामने लगभग 5 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों की मिट्टी की सड़कों, इसमें बनी 60 से अधिक डी.पी.सी., कालोनी की चारदीवारी व 2 निर्माणाधीन कमरों पर जे.सी.बी. चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

डी.टी.पी. कार्यालय का अमला भारी पुलिसबल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए दोपहर 12.00 बजे घटना स्थल पर पहुंच गया। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कैथल-करनाल रोड पर पालम मैरिज पैलेस के सामने लगभग 5 एकड़ भूमि पर कुछ कालोनाइजरों/प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के मिट्टी की सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनियां विकसित करने का मामला आया था जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एच.डी.आर. एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियां विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनियों के निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया।

कार्यालय द्वारा इस अवैध कॉलोनी को तोडऩे सम्बंधित कार्यक्रम का अनुमोदन जिला उपायुक्त कैथल से पहले ही प्राप्त कर लिया गया था।  कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कैथल सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रही। जिला नगर योजनाकार, कैथल द्वारा आम लोगों से अपील की कि जमीन की खरीद करने से पहले कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। 

जिले के सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों से भी अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें ताकि अवैध कालोनाइजेशन को रोका जा सके। आम लोग सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट ना खरीदें तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जिला नगर योजनाकार, कैथल द्वारा सभी प्रॉपर्टी डीलरों व भू मालिकों को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई गु्रप हाऊसिंग स्कीम, दीन दयाल हाऊसिंग स्कीम, अर्फोडेबल हाऊसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसैंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान/निवास उपलब्ध करवाएं। इस अवसर पर एस.एच.ओ. सिविल लाइन भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।
 

Isha