पहली बार विदेशी शराब का अलग से मिलेगा लाइसैंस, पंचायतों ने दिया ठेके बंद करने का प्रस्ताव

2/23/2020 1:27:17 PM

कैथल (सुखविंद्र) : इस बार हरियाणा में विदेशी (इम्र्पोटेड) शराब बेचने के लिए ठेकेदारों को अलग से लाइसैंस लेना होगा। वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई आबकारी नीति में विदेशी शराब बेचने वालों को एल.2-बी.एफ. लाइसैंस लेना होगा। पहले विदेशी शराब बेचने के लिए होलसेल गोदाम का 16 करोड़ रुपए में एक वर्ष के लिए लाइसैंस मिलता था। नई पॉलिसी अनुसार ठेकेदार 1 करोड़ रुपए की फीस भरकर विदेशी शराब बेचने के लिए होलसेल गोदाम चलाने का लाइसैंस ले सकता है।

वहीं जिले में ठेकेदार को विदेशी शराब बेचने के लिए एल.2-बी.एफ. लाइसैंस लेना होगा। विदेशी शराब का प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग कोटा भी निर्धारित किया जाएगा। वहीं 6 ठेकों का एक जोन बनाए जाने की जगह इस बार 2 ठेकों का एक जोन बनाया जाएगा। इसका जहां मौजूदा ठेकेदार विरोध कर रहे हैं, वहीं आबकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे आम आदमी भी कारोबार कर सकेगा और ठेकेदारों की मनोपली भी टूटेगी। 

वहीं ठेकेदारों का कहना है कि 2 ठेकों का जोन बनाए जाने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पहले कैथल शहर में सभी ठेके एक ठेकेदार के पास होते थे और अब 3 ठेकेदार होंगे। 3 ठेकेदार होने से वे एक-दूसरे के एरिया में शराब बेचेंगे, जहां उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वहीं झगड़े भी होंगे। आबकारी विभाग के कैथल कार्यालय में जिले की 18 पंचायतों ने अपने गांवों में शराब के ठेके बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों को स्थानीय अधिकारी ने आबकारी कमिश्नर को भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि जिन-जिन पंचायतों ने ठेके बंद करने का प्रस्ताव दिया है, उनसे जल्द ही कमिश्नर बातचीत करेंगे। उनसे ठेके बंद करने का कारण भी पूछेंगे। वहीं यह भी देखा जाएगा कि अगर उक्त पंचायत के अधीन अवैध शराब के मामले पकड़े जा रहे हैं और पंचायत सरकारी ठेका बंद करने की मांग कर रही है तो इससे अवैध शराब को बढ़ावा मिलेगा और सरकार के रैवेन्यू को नुक्सान होगा। इस स्थिति में अधिकारी प्रस्ताव पास करके देने वाली पंचायतों में भी शराब के ठेके खोल सकती है। 

Isha