जी.एस.टी. व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा : कटारिया

5/20/2017 2:35:48 PM

कैथल(सुखविंद्र):1 जुलाई 2017 से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लेकर व्यापारियों व उद्यमियों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) ए.एस. कटारिया ने 15 से 18 मई तक जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलायत, राजौंद, पूंडरी, ढांड में आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) नरेंद्र कौशिक, सैंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स डिवीजन के अधिकारी, ई.टी.ओ. शिवकुमार, डी.टी.आई. राजकुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यशाला में व्यापारियों को संबोधित करते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) ए.एस. कटारिया ने कहा कि जी.एस.टी. व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा, अभिशाप नहीं। जी.एस.टी. के लागू होने के बाद छोटे व मध्यम व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे देश में मुद्रा स्फीति कम होगी और ब्लैक मार्कीटिंग पर लगाम लगेगी। छोटे व्यापारी, ई.जी. ऑफ डूइंग बिजनैस और मेक इन इंडिया को इससे लाभ होगा। 

जी.एस.टी. के लिए ऐसे करें आवेदन 
जो भी डीलर्स या व्यापारी पहले से ही वैट, एक्साइज, सॢवस टैक्स, टिन या पैन में रजिस्टर्ड है, उसे जी.एस.टी. की वैबसाइट पर लॉग इन करके अपना रजिस्टर्ड नंबर माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा जोकि 6 महीनों तक वैध होगा। जी.एस.टी. लागू होने के 3 कार्य दिवसों में रजिस्टर्ड व्यापारी या डीलर्स को अपना जी.एस.टी. नंबर प्राप्त हो जाएगा।

ऐसे उठाएं टैक्स का लाभ
वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा सेवा कर (सर्विस टैक्स) भी देना पड़ता है लेकिन वे इस टैक्स का कोई लाभ नहीं उठा पाते। जी.एस.टी. के लागू होने के बाद उपभोक्ता सर्विस टैक्स को राइट टू सेट ऑफ के तहत इनपुट टैक्स क्रैडिट ले सकते हैं, जिस प्रकार व्यापारी हर 3 महीनों में अपना वैट जमा करवाता है, इसी प्रकार जी.एस.टी. के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले जी.एस.टी. अप्लाई करना अनिवार्य होगा।