समझौता ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ा झटका, सुनवाई में 2 गवाह मुकरे

9/30/2016 3:23:42 PM

पंचकूला (उमंग श्योराण): पंचकूला में आज बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में NIA को एक और बड़ा झटका लगा। ब्लास्ट मामले में सुनवाई के दौरान 3 गवाहों में से 2 गवाह होस्टाइल हुए। ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज पंचकूला की विशेष NIA कोर्ट में हुई थी, जिसके 3 गवाह कृष्णा (इंदौर से), नारायण (अयोध्या से),राजेश वर्मा (MP से) के बयान दर्ज हुए। कृष्णा(इंदौर से),नारायण(अयोध्या से) दोनों होस्टाइल हुए है। 

मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक 178 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके है। मुख्य आरोपी स्वामी असीमानन्द आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई 22 नवम्बर और 30 नवम्बर को होगी।

आपको बता दें कि एन.आई.ए. कोर्ट द्वारा आई.पी.सी. की धाराओं 120, 302, 307, 124 ए व 440 व रेलवे एक्ट 150, 151 के साथ डेमेज टू पब्लिक एक्ट के तहत 3, 4 के साथ साथ धारा 16 व 17 सहित 18 धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप पहले ही 24 जनवरी को तय किए जा चुके हैं। जिसके बाद अब मामले का ट्रायल पंचकूला की विशेष एन.आई.ए. कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अभी तक करीब 171 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं ​​जबकि और कई महत्वपूर्ण गवाहियां होनी अभी बाकी हैं।
 
काबिले जिक्र है कि 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रैस विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी, जिसमें 18 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी, पाकिस्तान जा रही थी। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए। विस्फोट से लगी आग में कम से कम 68  व्यक्तियों की मौत हो गई थी तथा 13 अन्य घायल हो गए थे। मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकूला की स्पेशल एन.आई.ए. कोर्ट में चल रहा है।