किसान फानों में आग लगाता है तो कार्रवाई करते हुए काटा जाए चालान : डा. सोनी

5/22/2019 12:29:23 PM

कैथल(महीपाल/गौरव): उपायुक्त डा.प्रियंका सोनी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रणविभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी किसान अवशेषों (फानों) में आग लगाता है तो संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए चालान किया जाए। जिला में फाने जलाने वाले चिन्हित 503 किसानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। डा. प्रियंका सोनी लघु सचिवालय स्थित कांफ्रैंस हॉल में कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दे रही थी।

जिला में कहीं भी फानों में आग लगने की घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट बनाकर उपमंडलाधीश को दी जाए और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संबंधित दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। फानों में आग लगाना भारतीय धारा 188 व प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 के अनुसार कृषि अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है।यदि कोई किसान गेहूं के अवशेष यानि फाने जलाता पाया जाता है।

2 एकड़ तक गेहूं के अवशेष जलाने पर 2500 रुपए तथा 2 से 5 एकड़ तक गेहूं के फाने जलाने पर 5 हजार रुपए और 5 एकड़ से अधिक गेहूं के फाने जलाने पर 15 हजार रुपए आॢथक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसानों को फाने नहीं जलाने के लिए जागरूक करें। फानों में आग लगाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर पड़ती हैं। 

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