मत्स्य पालन के लिए युवाओं को दी जाती है प्रोत्साहन राशि

6/19/2019 12:26:27 PM

कैथल(महीपाल/गौरव): उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिला में मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु अनुसूचित जाति कल्याण योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत मछली पालन हेतु पट्टïे पर ग्रामीण तालाब, मछली पकडऩे, जाल खरीदने, तालाब सुधार आदि पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण तालाबों को मछली पालन हेतु पट्टे पर लेने के लिए वित्तीय सहायता के तहत प्रथम वर्ष पट्टïा राशि 50 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत में से जो कम हो तथा इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। अधिसूचित पानी में मछली पकडऩे के ठेके पर अनुदान के तहत स्वीकृत कुल बोली का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है।

विभाग द्वारा स्थापित मछली मंडियों में दुकान तथा निजी दुकान किराए पर लेने हेतु वित्तीय अनुदान के तहत मछली की थोक बिक्री के लिए दुकान किराए पर लेनी होगी। वास्तविक किराए के 50 प्रतिशत दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी तथा मछली की परचून बिक्री के लिए अधिकतम सीमा 3 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अथवा जो भी कम होगा।

मत्स्य पालकों को जाल खरीदने पर प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपए के जाल खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। खाद खुराक पर वित्तीय सहायता के तहत 60 प्रतिशत की दर से 90 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।

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