फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी

4/8/2021 9:06:52 AM

कैथल : डी.सी. सुजान सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से समस्त कैथल जिला में गेहूं की फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मानव जीवन की सुरक्षा तथा संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर जनहित में जारी किए गए हैं।

गेहूं की फसल की कम्बाइन मशीन से कटाई करने के पश्चात अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि या मानव जीवन को खतरे की आशंका बनी रहती है। फसल के अवशेषों से पशुओं का चारा भी बनाया जा सकता है। इन आदेशों की पालना कृषि उपनिदेशक व जिला के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण कक्ष में सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Content Writer

Manisha rana