असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की महिला आवेदक ने दायर की याचिका

2/3/2018 11:55:27 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): असिस्टेंट प्रोफेसर(कॉलेज कैडर) में इतिहास विषय की पोस्ट की एक असफल कैंडिडेट ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के तहत उनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग की है। रेवाड़ी की अनीता ने हरियाणा सरकार, डी.जी. उच्च शिक्षा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तथा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा 50 कैंडिडेट्स को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा एजुकेशन (कॉलेज कैडर) ग्रुप बी सर्विस रूल्स व इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों तथा हरियाणा सरकार की 15 जुलाई की एक नोटिफिकेशन को रद्द किया।  

जिसमें सभी श्रेणियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किया गया जबकि हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर (ग्रुप-बी) सर्विस रूल्स, 2012, हरियाणा स्कूल एजुकेशन (ग्रुप सी) स्टेट कैडर सर्ववि रूल्स, 2012 तथा हरियाणा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन(ग्रुप सी) डिस्ट्रिक्ट कैडर सर्विस रूल्स, 2012 के अंतर्गत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान किया गया है। यह राज्य में नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किया गया था। ऐसे में असिस्टैंट प्रोफैसर (कॉलेज कैडर) की पोस्ट के लिए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाए।
 

सरकार की कार्रवाई को गैर-कानूनी, मनमाना, भेदभावपूर्ण व संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 की उल्लंघना बताया गया है। याची की ओर से एडवोकेट पी.आर. यादव ने मांग रखी कि संबंधित नियुक्ति के संबंध में 6 फरवरी, 2016 को जारी विज्ञापन तथा 15 दिसम्बर, 2017 को जारी नतीजों सहित 2 जनवरी, 2018 को जारी चयन सूची को रद्द किया जाए। वहीं प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि याची को 33 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते हुए उसके केस पर विचार किया जाए। ऐसे में केस की सुनवाई 7 फरवरी तय करते हुए हाईकोर्ट ने इस केस को संबंधित नियमित बैंच द्वारा सुने जाने की बात कही।