परीक्षा नकल रहित एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू

7/13/2019 12:13:26 PM

कैथल (महीपाल/गौरव): जिलाधीश डा. प्रियंका सोनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 जुलाई तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी जारी है। जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 9 जुलाई से 30 जुलाई  2019 तक 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है।

इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान दोपहर 12 से सायं कालीन 5 बजे तक बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

Isha