महिला संरक्षण की पहल से बालिका वधू होने से बची लड़की

7/30/2015 1:33:36 PM

करनाल (चावला): महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सविता राणा ने रामनगर में हो रहे बाल विवाह को रुकवाया। अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से सुखदेव कालोनी रामनगर में बाल विवाह की शिकायत मिली।

जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी ने पाया कि वीना पत्नी तेजभान अपनी लड़की का बाल विवाह कर रहे थे, जांच के दौरान लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम मिली। उन्होंने लड़की के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी जिस पर लड़की के परिजनों ने माना कि वे लड़की ललिता की शादी नाबालिग अवस्था में नहीं करेंगे।