लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा सर्विस चार्ज

7/12/2018 1:07:53 PM

करनाल(पांडेय): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कृषि घरेलू, गैर-घरेलू व एल.टी. इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना 2018 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता स्वैच्छा से अपने कनैक्शन पर अनधिकृत लोड की घोषणा करके बिना जुर्माने के लोड बढ़वा सकते हैं। यह योजना 31 जुलाई, 2018 तक लागू रहेगी। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया कि लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को सॢवस चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

घरेलू व गैर-घरेलू कनैक्शनों का लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता बिना किसी शर्त या एफिडैविट दिए सिर्फ  घोषणा पत्र के साथ नए लोड की दरों के अनुसार शुल्क जमा करवाकर आसानी से लोड में वृद्धि करवा सकते हैं। 20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को टैस्ट रिपोर्ट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक घोषणा योजना-2018 के तहत उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से निगम की वैबसाइट पर जाकर लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं।

Deepak Paul