SC ने दलित महिला की हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

2/1/2016 10:12:28 AM

करनाल(लाम्बा/जैन): सुप्रीम कार्ट ने कलसी गांव की एक दलित महिला की हत्या का मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने महिला के पति धर्मपाल की सीबीआई से जांच करवाने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल शुरू होने का यह मतलब नही है कि मामले की जांच का काम नए सिरे से दूसरी एजेंसी को नहीं सौंपा जा सकता। सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा था प्रफुतल पंत की पीठ ने शुक्रवार को मामले की जांच सीबीआई को सौपने का फैसला देते हुए कहा कि जांच के आदेश देने या नए सिरे से जांच कराने का सवैंधानिक अधिकार अदालत के पास चिहिन्त है।

कलसी गांव की महिला कमलेश का शव अगस्त को मनक माजरा गांव के समीप खेतों में मिला था। कमलेश के गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और गले पर भी निशान थे। पोस्टमार्टम रिर्पोट में कमलेश की गला दबाने से मौत होने की पुष्टि हुई थी। इससे पहले महिला की नाबालिक लडकी से दुष्कर्म हुआ था। 6 अगस्त को महिला की नाबलिग लडकी स्कूल में जा रही थी कि स्कूल के मुख्य गेट पर दो युवकों ने उसका अपहरण कार में कर लिया गया था।

कार से युवती को कुरूक्षेत्र ले जाया गया। दुष्कर्म के बाद उसे गांव युनिसपुर के समीप सुनसान जगह पर छोड दिया गया। आरोपियों ने धमकी दी कि इसकी जानकारी परिजनों को दी गई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। युवती घटना की जानकारी परिजनों को दी थी और पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। करीब एक महीने बाद ही युवती की मां कमलेश का शव खेतों में मिला था। बाद में दुष्कर्म के मामले में करनाल की एक कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि महिला की हत्या के मामले में महिला के पति  पुलिस की जांच से अंसतुष्ट थे।

कमलेश की हत्या को लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमण्डल पूर्व एसपी शशांक आनंद से भी मिला था। शिष्टमण्डल ने आरोप लगाया था कि पूर्व चौंकी इंचार्ज आरोपियों से मिले हुए है। पुलिस अधीक्षक ने चौंकी इंचार्ज की जांच डीएसपी को सौंप दी थी। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। 20 अक्तूबर को अनुसूचित आयोग की दो सदस्यीय टीम गांव कलसी पहुंची थी। राष्ट्रीय एससी आयोग के एडवाइजर एम आर बाली रिसर्च आफीसर पी एस मेहता ने पीडित परिवार व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और पीडित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया था।

मामले में चौंकी इंचार्ज का तबादला कर दिया गया और महिला के मर्डर का मामला करनाल कोर्ट में पैंडिंग है। पुलिस जांच से असंतुष्ट महिला के पति धर्मपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सी बी आई को सौंपने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। धर्मपाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर मामले की जांच सी आई को सौंंपने की मांग की। धर्मपाल के सुप्रीम कोर्ट के वकील कमलेश ने बताया कि कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं।