होटल में मिली एक्सपायरी डेट की बीयर, सख्त कार्रवाई की तैयारी

2/11/2019 2:19:04 PM

करनाल(पांडेय): यू.पी. और उत्तराखंड में जहां जहरीली शराब पीने से हुई सैंकड़ों लोगों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सी.एम. सिटी करनाल के मशहूर होटल डेवेंचर में भी एक्सपायरी डेट की बीयर पकड़ी गई है। यह बीयर होटल के बार के अंदर फ्रिजर में रखी गई थी, जो आबकारी विभाग के अधिकारियों की जांच में पकड़ी गई। 
जिस होटल के बार में शहर के हाईक्लास के लोग प्रतिदिन पहुंचते हैं, वहां पर इस तरह का एक्सपायरी डेट की बीयर मिलने से विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह लोगों की जान से खिलवाड़ करने का बहुत गंभीर अपराध है। इसमें होटल का लाइसैंस रद्द होने के साथ एफ.आई.आर. भी दर्ज होगी। होटल पर कार्रवाई के लिए विभाग ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है।

आबकारी एवं कराधान विभाग के इंस्पैक्टर पवन कुमार होटल डेवेंचर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। विभाग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार जब होटल स्टाफ से बार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और निरीक्षण पुस्तिका मांगी गई लेकिन होटल स्टाफ  सिर्फ बार रजिस्टर ही मौके पर दिखा सका। जिसके बाद जब बार के अंदर फ्रिजर की जांच की गई तो वहां पर बीयर के विभिन्न ब्रांड की 18 बोतल एक्सपायरी डेट की मिली। नियमानुसार बीयर मैन्यूफैक्चरिंग डेट के 6 माह बाद एक्सपायर हो जाती है लेकिन यहां रखी गई बोतलें 2 से 3 माह पहले ही एक्सपायर हो गई थी। यह देख जांच करने पहुंची टीम भी हैरान हो गई। जांच टीम ने तत्काल सभी बोतलों को सीज कर पूरा रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिया।


यह हैं नियम
आबकारी विभाग के नियमानुसार बीयर बनने के 4 माह के भीतर ही बीयर को आबकारी के भंडार गृह को भेज दिया जाना चाहिए। 4 माह के बाद इसे नहीं भेजा जाए।
भंडारगृह के अधिकारियों को यह निर्देश हैं कि वे 5 माह पुरानी बीयर को शराब की दुकानों पर सप्लाई नहीं होने दें।
6 माह पुरानी बीयर को बेचा नहीं जाए। इसे भंडार गृह से वापस कंपनी में भेज दिया जाए।

लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला
जिस तरह से यू.पी. व उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से सैंकड़ों लोगों की मौत हुई, उसको देखते हुए विभाग इस होटल पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह सीधे-सीधे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का मामला है। नियमानुसार इस मामले में आई.पी.सी. की धारा 273 के अनुसार मामला बनता है। इसे न केवल घोर लापरवाही व लोगों को नुक्सान पहुंचाने का मामला बनता है, जिसमें 6 माह की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है।    

निश्चित अवधि के बाद सेवन करना खतरे से खाली नहीं : डा. कमल
डा. कमल चराया ने बताया कि बीयर में अल्कोहल की मात्रा काफी कम होती है। लेकिन इसमें कई प्रकार के कैमिकल मिले होते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद इसका सेवन किया जाना खतरे से खाली नहीं है। इससे लीवर और छोटी आंत से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। कई बार इसके सेवन से तत्काल उल्टी दस्त भी लग जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है।
 

Deepak Paul