मारपीट का मामला: हाईकोर्ट ने आईजी., एसपी. सहित 9 को किया तलब

9/26/2018 9:09:34 AM

करनाल(काम्बोज): गांव बलड़ी निवासी 3 व्यक्तियों को 25 अगस्त को अवैध हिरासत में लेकर उन्हें प्रताडि़त करने व झूठा मामला दर्ज करने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के आई.जी. सहित उच्च अधिकारियों को तलब किया है जिन्हें 10 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होना है। बता दें 25 अगस्त को गांव बलड़ी निवासी नीटू को संगोही के करीब कुछ व्यक्ति कार में बिठाकर ले गए। गांव बलड़ी निवासी सुखदयाल को किसी ने बताया कि नीटू का किसी ने अपहरण कर लिया है। वह कार के पीछे गए तो संगोही निवासी संजू व राजीव उसके साथ मारपीट कर रहे थे। 

उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो संगोही संजू व राजीव ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद थाना सदर से कांस्टेबल मोहित, ई.एच.सी. संदीप, ए.एस.आई. महाबीर, एच.सी. मंजीत आए उसे, कुलविंद्र व राजेश को थाना में ले गए और वहां उनकी पिटाई की। ग्रामीणों के आने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, इसके बाद उन्होंने मेडिकल करवाया। इस बात का कर्मचारियों को पता चल गया और कांस्टेबल मोहित ने सुखदयाल, कुलविंद्र व राजेश के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया कि उन्होंने सरकार ड्यूटी में बाधा डाली है और वर्दी फाड़ी है।

झूठा मामला दर्ज होने पर बलड़ी के सैंकड़ों ग्रामीण 27 अगस्त को एस.पी. मिले थे और अपना पक्ष रखा था। उस पर एस.पी. ने डी.एस.पी. को जांच सौंपी थी। मगर शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। हाईकोर्ट ने आई.जी. करनाल, एस.पी. करनाल, सदर थाना प्रभारी नरेंद्र, एस.आई. अजयब सिंह, ए.एस.आई. महावीर, हैड कांस्टेबल मंजीत सिंह, कांस्टेबल मोहित, ई.एच.सी. संदीप, एम.एच.सी. पवन आदि को तलब किया है।
 

Rakhi Yadav