पैसे छीनकर भागने के आरोपी को 5 साल कैद व जुर्माना

10/11/2019 1:07:56 PM

कुरुक्षेत्र (धमीजा) : जिला कुरुक्षेत्र केजिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश की अदालत ने जेब से पैसे छीनकर भागने के आरोप में एक व्यक्ति को 5 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जसबीर निवासी कलायत को 5 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला सहायक न्यायवादी धर्म चन्द ने दी। 

जानकारी देते हुए धर्मचन्द ने बताया कि मान सिंह निवासी बगथला जिला कुरुक्षेत्र ने 30 मार्च 2019 को थाना के.यू.के. में पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह गांव बगथला का रहने वाला है और गुरुद्वारा नानकसर गांव बगथला में गेट पर सेवा करता है। 30 मार्च 2019 को समय करीब 11 बजे दिन में वह हर रोज की तरह गुरुद्वारा साहब में गेट ड्यूटी की सेवा कर रहा था। उसी समय एक लड़का जिसका नाम-पता नहीं मालूम था।

जो गेट के अन्दर आया और उसकी जेब से जबरदस्ती 15000 रुपए छीन कर भाग गया। उसने उसका अपने तौर पर पता लगाया और उसकी तलाश की तो पता चला कि उसका नाम जसबीर निवासी जिला कैथल पता चला। जिस पर पुलिस ने छीना झपटी का मामला दर्ज करके जांच महिला ए.एस.आई. सुमन को सौंप दी।

जिसने मामले की जांच करते हुए आरोपी जसबीर को गिरफ्तार करके मुकद्दमें का चालान न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई न्यायाधीश श्रीसंत प्रकाश की अदालत में चल रही थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आज आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

Isha