पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 7 साल कैद

1/8/2019 2:08:13 PM

कुरुक्षेत्र(ब्यूरो): जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक युवक को 7 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 26 मार्च 2018 को एक व्यक्ति ने थाना शहर थानेसर में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने बच्चों सहित किराए के मकान में रहता है। 

वह और उसकी पत्नी मजदूरी के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। घर में पीछे 10 साल की लड़की अकेली थी। इसी दौरान मकान मालिक का लड़का सूरज निवासी कुरुक्षेत्र ने उसकी लड़की को पकड़ कर अपने कमरे ले गया जिसने बाद में सारी बात बताई। जिस पर मुकद्दमा दर्ज करके तफ्तीश ए.एस.आई. तारो देवी द्वारा की गई जिसकी सुनवाई न्यायाधीश लाल चन्द अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी जिसकी नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 साल की कैद तथा 10 हजार रुपए की सजा सुनाई। 
 

Deepak Paul