बिजली वितरण निगम को उपभोक्ता फोरम से झटका, अब जुर्माने के साथ देना होगा बिजली कनैक्शन

8/28/2019 12:06:32 PM

कुरुक्षेत्र (विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि निगम 45 दिन के  भीतर शिकायतकत्र्ता का बिजली कनैक्शन चालू करे तथा 5000 रुपए जुर्माना भी अदा करे।

सूत्रों के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र रतिराम निवासी बारवा ने 5 जुलाई 2017 को कालीकमली बिजली कार्यालय में एस.डी.ओ. के नाम ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए आवेदन किया तथा उसके लिए उपभोक्ता ने अपने पिता रतिराम के नाम से तत्काल स्कीम के तहत 1 लाख रुपए भी जमा करवाए थे। इसके अलावा कनैक्शन लेने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करवाए थे। उपभोक्ता ने अदालत को बताया कि इस दौरान उसके पिता रतिराम की 29 जनवरी 2018 को अचानक मौत हो गई।  इसकी सूचना शिकायतकत्र्ता ओमप्रकाश ने तुरन्त बिजली निगम को दी। उसके बाद उपभोक्ता ने बिजली निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द बिजली के कनैक्शन लगाने का आग्रह किया। 

बिजली अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कनैक्शन लगा दिया जाएगा मगर उससे पहले ट्यूबवैल का बोर किया जाए। उपभोक्ता ने 350 फुट गहरा ट्यूबवैल का बोर कर दिया जिसमें उपभोक्ता ने 1.60 लाख रुपए खर्च किए। उपभोक्ता ने बताया कि बिजली निगम की सभी शर्तें पूरी करने के बाद ट्रांसफार्मर लगाने तथा बिजली कनैक्शन चालू करने का आग्रह किया क्योंकि जीरी की फसल भी लगानी थी।  इस दौरान उपभोक्ता ने कार्यालय के कई बार चक्कर लगाए मगर किसी ने कोई परवाह नहीं की तथा उपभोक्ता जीरी की बुआई करने से वंचित रह गया। परेशान होकर शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता फोरम में केस ठोक दिया तथा 3.20 लाख रुपए ब्याज सहित मुआवजा दिलवाने तथा मानसिक उत्पीडऩ की एवज में 50 हजार रुपए दिलवाने की गुहार लगाई।  जिला उपाभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप तथा सदस्य सुनील मोहन त्रिखा व सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि बिजली निगम ओमप्रकाश के नाम 45 दिन के भीतर ट्यूबवैल का बिजली कनैक्शन चालू करे तथा 5000 रुपए भी हर्जाना भी अदा करे। 

Isha