ई-रिक्शा में मिली खामियां, कम्पनी देगी नई ई-रिक्शा व 5,000 रुपए जुर्माना

12/8/2018 2:42:01 PM

कुरुक्षेत्र(विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने ई-रिक्शा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि उपभोक्ता सतीश कुमार को 30 दिनों के भीतर नई ई-रिक्शा दे तथा 5,000 रुपए जुर्माना अदा करे।

अदालती आदेशों के अनुसार सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी अमीन ने 22 मार्च, 2018 को बोहली रोड पिपली स्थित जोङ्क्षगद्र सिंह डीलर से ई-रिक्शा खरीदी जिसके लिए 1.20 लाख रुपए अदा किए। 2 महीने में ई-रिक्शा की मोटर, हैंडल तथा बैटरी आदि में खामियां मिलीं। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने एजैंसी मालिक तथा कम्पनी को की मगर उन्होंने परवाह नहीं की।

हालांकि ई-रिक्शा की बैटरी कई बार बदली मगर खामियां खत्म नहीं हुईं। परेशान होकर शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में केस कर दिया। अदालत में ई-रिक्शा कम्पनी की ओर से किसी ने पैरवी नहीं की। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष नीलम कश्यप तथा सदस्य सुनील मोहन त्रिखा व सदस्य नीलम ने एक्स पार्टी फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश दे दिया।

Deepak Paul