राजकुमार सैनी ने सम्मन व गैर-जमानती वारंट को दी हाईकोर्ट में चुनौती

7/15/2016 2:54:52 PM

चंडीगढ़: सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र की जिला अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन व गैर-जमानती वारंट को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सभी प्रतिवादियों को 5 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 

 

मामले में याचिका दाखिल करते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि उनके खिलाफ जाति और धर्म के नाम पर सामाजिक सद्भाव को नुक्सान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संतोष दहिया ने याचिका दाखिल की थी। कुरुक्षेत्र की जिला अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ सम्मन आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुरूप सैनी को 24 मई को पेश होने को कहा गया था। 24 मई को पेश न हो पाने के चलते जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अब 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

 

उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद राजकुमार सैनी काफी समय से जाटों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वह जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ विभिन्न मंचों से मोर्चा खोले हुए थे और उन पर जाटों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।