अफीम रखने और खरीदने के दोषियों को कैद व जुर्माना

10/12/2018 11:14:44 AM

कुरुक्षेत्र(धमीजा): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने 250 ग्राम अफीम रखने पर तेज प्रताप निवासी जिला कुरुक्षेत्र को 2 साल की कैद व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सोहन लाल निवासी अजरावर को अफीम बेचने पर 3 साल की कैद व 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी मैनपाल ने दी।
 

Deepak Paul