ज्यूडीशियल ऑफिसर्स से पैरामिलिट्री फोर्स वापस लेने की याचिका मंजूर

11/2/2017 5:29:12 PM

चंडीगढ़(बृजेंद्र):पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बैंच ने गत दिवस को गुरमीत राम रहीम प्रकरण में हरियाणा सरकार द्वारा दायर वह जनहित याचिका मंजूर कर ली जिसमें पंचकूला में सभी ज्यूडीशियल ऑफिसर्स के लिए तैनात पैरामिलिट्री फोर्स हटाए जाने की मांग की गई थी। सरकार ने अर्जी दायर करते हुए मांग की थी कि अब पंचकूला में हालात सामान्य हो चुके हैं और ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि पंचकूला में ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को खतरा हो। 

ऐसे में हाईकोर्ट की फुल बैंच द्वारा बीते 25 अगस्त को पैरामिलिट्री फोर्स इन अफसरों के लिए तैनात किए जाने के आदेशों में बदलाव की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने सुरक्षा वापस लेते हुए आदेश दिए कि पंचकूला में ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि आई.आर.बी. के रूप में केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों में तैनात हैं। इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट को अर्जी में बताया था कि डेरा प्रमुख को रेप केस में सजा सुनाने वाले सी.बी.आई. स्पैशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह को 12 पुलिसकर्मियों की सिक्योरिटी हाईकोर्ट आदेशों से पहले से प्रदान है।

स्टेट लैवल रिव्यू कमेटी ने जज जगदीप सिंह को सुरक्षा के खतरे की संभावना का रिव्यू किया था। ऐसे में उन्हें जैड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। ऐसे में पंचकूला में ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को पैरामिलिट्री फोर्स की 24 घंटे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। यदि आवश्यकता पड़ी तो सैशंस जज के साथ डिस्ट्रिक्ट लैवल मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग के आधार पर ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर भविष्य में सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मामले में मुख्य याचिका पर सुनवाई 8 नवम्बर को होनी है।