चैत्र चौदस मेले को लेकर पुलिस मुस्तैद, विभिन्न जगहों से 47 बोतल शराब बरामद
punjabkesari.in Monday, Apr 01, 2019 - 02:05 PM (IST)

पिहोवा (बंसल): 3 अप्रैल से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेले को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जगह-जगह पर पुलिस प्रशासन की नजर है। क्षेत्र में पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष गुरविंद्र सिंह ने कार्यालय में पत्रकारवार्ता में कहा कि मेले में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर पिंडदान करवाने आएंगे। इसके लिए कराह साहिब, गुमथला गढू, कुरुक्षेत्र रोड, ड्रेन, मोरथली, कैथल रोड आदि जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। पिहोवा शहर धार्मिक नगरी होने के चलते सरकार ने इसे ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है। शहर में शराब पीने व बेचने पर पाबंदी है।
उन्होंने गश्त के दौरान अनाज मंडी के पीछे बनी एक दुकान पर छापा मारकर 25 बोतल, 10 अद्दे व 50 पव्वे अवैध शराब सहित फरल निवासी रमेश कुमार को काबू किया है। हैड कांस्टेबल रणधीर सिंह ने सूचना के आधार पर छापा मारकर भौर सैयदां निवासी जीता राम को उसके घर से 5 बोतल अवैध शराब (घर पर निकाली) सहित काबू किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि पिहोवा की पवित्रता बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। किसी भी मामले की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर कोई अवैध कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके सब-इंस्पैक्टर पृथ्वी सिंह, हैड कांस्टेबल रणधीर सिंह, संदीप कुमार, गुरजीत सिंह, लखविंद्र सिंह, महेंद्र सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे।
समय पर असला जमा न करवाने वाले लोगों का लाइसैंस रद्द करने की करेंगे सिफारिश
थानाध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है। कोई भी लाइसैंस धारक असला अपने पास नहीं रख सकता। अगर किसी के पास असला है तो वह उसे तुरंत पुलिस स्टेशन व गन हाऊस में जमा करवा दे। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने पास असला रखे पाया गया तो उसका असला जब्त कर उसका लाइसैंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। गन हाऊस में असला जमा करवाने के बाद उसकी रसीद की कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, होटल, गैस्ट हाऊस संचालक मेले में आने वाले यात्रियों को बिना आई.डी. के कमरे किराए पर न दें। अगर किसी धर्मशाला, होटल, गैस्ट हाऊस संचालक को बिना आई.डी. के किसी को कमरा देते पकड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।