ई-रिक्शा की बैटरी ने नहीं दी पूरी एवरेज, अब एजैंसी देगी बदले में नई रिक्शा

11/4/2018 11:57:29 AM

कुरुक्षेत्र(विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने ई-रिक्शा मालिक की शिकायत पर एजैंसी मालिक को फटकार लगाई तथा बदले में नई ई-रिक्शा देने के लिए आदेश दिया। मामला यूं है कि 18 अक्तूबर 2017 को जुरासी खुर्द तहसील पिहोवा निवासी करण सिंह पुत्र जयसिंह ने दिवांशी मोटर्स नई अनाजमंडी 100 फुटी रोड स्थित दिवांशी मोटर्स से ई-रिक्शा खरीदी जिसके लिए एजैंसी मालिक ने दावा किया कि उक्त ई-रिक्शा में जो बैटरी फिट है वह फुल चार्ज होने के बाद 80 किलो मीटर तक दौड़ती है। 

शिकायतकत्र्ता ने बताया कि जब उसने ई-रिक्शा इस्तेमाल की तो बैटरी केवल 35-40 तक दौड़ी। इसकी शिकायत करण सिंह ने तुरन्त एजैंसी मालिक को की। उसके बाद उपभोक्ता ने शिकायत दूर करने के लिए कई बार एजैंसी के चक्कर काटे मगर एजैंसी मालिक ने कोई परवाह नहीं की। परेशान होकर उपभोक्ता ने अदालत में केस ठोक दिया तथा नई रिक्शा दिलवाने के अलावा मानसिक उत्पीडऩ की एवज में 50 हजार रुपए दिलवाने की गुहार लगाई। 

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप तथा सदस्य नीलम व सुनील मोहन त्रिखा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि एजैंसी उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर नई ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए तथा उपभोक्ता को पुरानी रिक्शा एजैंसी में जमा करवानी होगी।  

Deepak Paul