मालखाने में ड्रग की मूवमैंट जानने के लिए एस.पी. रोहतक को सम्मन

12/15/2018 9:18:41 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस मालखाने से ड्रग की मूवमैंट रिकार्ड करने संबंधी अपनाई गई प्रक्रिया को जानने के लिए रोहतक के सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस को सम्मन जारी किए हैं। संबंधित अफसर को केस की अगली सुनवाई पर रिकार्ड के साथ हाजिर रहने को कहा है। हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर तीन अपीलों में यह निर्देश जारी किए गए हैं। याचिका में पंजाब पुलिस रूल्स का हवाला देते हुए कहा गया कि इसके पैराग्राफ 22.70 में स्पष्ट है कि रजिस्टर मैंटेन किया गया हो और स्टोर रूम में पड़े प्रत्येक सामान की उसमें एंट्री हो। यही नहीं, कोई सामान यहां से हटाया जाए तो उसकी भी कॉलम में एंट्री हो। 

मांग की गई थी कि मालखाना रजिस्टर में नार्कोटिक्स की अनिवार्य एंट्रीज करने के आदेश जारी किए जाएं। कहा गया कि मालखाना रजिस्टर में ड्रग की सीजर, सैंपल्स लेने, री-सीलिंग आदि को लेकर एंट्रीज जरूरी है, ताकि जब्त ड्रग की सेफ कस्टडी सुनिश्चित हो सके। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंजाब पुलिस सर्विस रूल्स-1934 के प्रावधानों के तहत मालखाना रिकार्ड पेश करने को कहा था, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि मालखाना में कब ड्रग और इसके सैंपल जमा करवाए गए तथा ड्रग एस.आई. द्वारा निकाला गया और कब सैंपल मधुबन फॉरैंसिक साइंस लैब ले जाने के लिए निकाले गए व कब सैंपल फिर से डिपॉजिट हुए। याची पक्ष ने इसकी संभावना जताई थी कि ड्रग अन्य मालखाने में जमा करवाया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ड्रग दूसरे मालखाने में भी जमा करवाया गया हो तो नियमों के मुताबिक उसे पहले मालखाने से लिया जाना जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक एंट्री भी जरूरी है। 

Rakhi Yadav