रिश्वत के आरोपी रेडियोग्राफर को 4 साल की कैद व जुर्माने की सजा

1/5/2018 1:10:24 PM

कैथल(ब्यूरो):अतिरिक्त सैशन जज सुदीप गोयल की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सिविल अस्पताल के रेडियोग्राफर रामअवतार को 4 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। स्टेट विजीलैंस ब्यूरो की कैथल यूनिट ने प्रारम्भिक तौर पर 8 मार्च 2016 को पुलिस स्टेशन एस.वी.बी. अम्बाला में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 के तहत आपराधिक केस दर्ज करवाया था जिसके अनुसार शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह से रेडियोग्राफर राम अवतार ने धारा 307 के केस को अप्रभावी बनाने के लिए एम.एल.आर. को सामान्य बनाने के लिए 30,000 रुपए की मांग की थी और कहा था कि डा. दिनेश कंसल भी इस डील में शामिल हैं। 

पुलिस ने जांच की और डा. दिनेश कंसल को निर्दोष पाया। पुलिस ने रामअवतार को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों काबू कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पी.पी. विकास शर्मा व अधिवक्ता नितिन छाबड़ा ने पैरवी की और 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। कोर्ट ने साक्ष्यों को आधार मानते हुए दोषी को धारा 7 के तहत 3 साल और धारा 13(1) के तहत 4 साल व दोनों धाराओं में 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।