दुष्कर्म मामले में दोषी को 7 साल की कैद

1/6/2018 3:33:50 PM

हिसार(ब्यूरो):हिसार की अदालत ने नारनौंद एरिया में कार में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में दोषी करार दिए युवक सोनू को 7 साल की सजा और 27,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत इस मामले में एक आरोपी दीपक को बरी कर चुकी है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार दुष्कर्म का यह मामला 2 अप्रैल 2016 को दर्ज हुआ था। 17 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि उसका चाचा शराब पीने का आदी है।

वह रात को देर से आता था इसलिए उसके आने तक वे दरवाजा खुला छोड़ देते थे। रात्रि को जब वह किताब पढ़ रही थी तो गांव के सोनू और उसके साथी गली में एक कार में से उतरे। सोनू व उसके साथी कमरे में आ गए और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे उठा ले गए। एक जगह झाडिय़ों के पास कार रोककर सोनू ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान पीड़िता को जेब से कपड़ा निकाल कर सुंघा दिया। जब होश में आई तो हिसार के नागरिक अस्पताल में दाखिल थी।