नियम 134 एक्ट के तहत गरीब बच्चों की फीस का भुगतान करे सरकार

punjabkesari.in Wednesday, Jan 10, 2018 - 12:57 PM (IST)

भिवानी(ब्यूरो):हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों में नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों को दिए गए दाखिले की फीस का तुरंत भुगतान करे अन्यथा स्कूल संचालक सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार दाखिला नहीं करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रांतीय संरक्षक तेलूराम, वरिष्ठ उप-प्रधान संजय धतरवाल व सलाहकार रविन्द्र नांदल ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के आदेशों को मानते हुए नियम 134ए के तहत 10 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला दे दिया था लेकिन अभी तक सरकार ने अपने वायदे के अनुसार उनकी फीस का भुगतान नहीं किया है

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष 200 से 500 रुपए तक नियम 134ए के तहत दाखिल बच्चों को देने का नियम बनाया था, जिसे अगले वर्ष संशोधित किया जाना है लेकिन पूरा सत्र बीत जाने के बाद अभी तक फीस का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फीस का भुगतान करने मेें असमर्थ है तो नियम 134ए को समाप्त करके आर.टी.ई. लागू करे, जो कि पूरे देश में लागू है। कुंडू ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही फीस का भुगतान नहीं किया तो अगले सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई बच्चों की लिस्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल संचालक दाखिला नहीं करेंगे लेकिन स्कूल स्तर पर जो भी बच्चा गरीब होगा, उसको फ्री पढ़ाएंगे। गरीब बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static