हरियाणा सरकार ने किए सिविल सेवा के नए मापदंड निर्धारित

12/28/2017 3:42:58 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम 2008 के नियम 9 एवं 14 के तहत रजिस्टर ए-1 और रजिस्टर-सी से एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) के लिए नियुक्ति के मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम 2008 के नियम 9 एवं 14 के तहत रजिस्टर ए-1 और रजिस्टर-सी से एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करते समय विभागों द्वारा उम्मीदवारों का उनके सेवा रिकॉर्ड, प्रासंगिक अनुभव, शैक्षणिक उपलब्धियों और सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रशंसा पत्रों की जांच के आधार पर आंकलन किया जाएगा और गुणोत्कृष्ट उम्मीदवारों के नाम मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि आंकलन के लिए निर्धारित कुल 100 अंकों में से गत 8 वर्ष की वाॢषक गोपनीय रिपोर्ट के संदर्भ के साथ सेवा रिकॉर्ड के लिए 70 प्रतिशत या 70 अंक, प्रासंगिक अनुभव के लिए 13 प्रतिशत या 13 अंक, शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 13 प्रतिशत या 13 अंक और गत 8 वर्षों के दौरान सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रशंसा पत्रों के लिए 4 प्रतिशत या 4 अंक होंगे। विभाग द्वारा गत 8 वर्षों की प्रत्येक ए.सी.आर. में ‘आऊटस्टैंडिंग’ के लिए 8.75 अंक, ‘वैरी गुड’ के लिए 7 अंक और ‘गुड’ के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। इन 8 वर्षों के दौरान उम्मीदवार की 6 ए.सी.आर. ‘वैरी गुड’ श्रेणी की हों और 2 ए.सी.आर. ‘गुड’ श्रेणी से कम की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, विभाग द्वारा प्रासंगिक अनुभव के नियम के अनुसार प्रासंगिक पद, सेवा में 8 वर्ष की लगातार सरकारी सेवा के उपरांत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 0.5 अंक दिए जाएंगे।

प्रासंगिक पद, सेवा में नियुक्ति के उपरांत प्राप्त स्नातकोत्तर, मास्टर्स डिग्री या पी.जी. डिप्लोमा की किसी प्रोफैशनल डिग्री के लिए अधिकतम 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस डिग्री या डिप्लोमा में प्रथम डिवीजन के लिए 9 अंक, द्वितीय डिवीजन के लिए 7 अंक और तृतीय डिवीजन के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, किसी अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिग्री, प्रोफैशनल डिग्री जैसे कि एल.एल.बी., एल.एल.एम., बी.एड., प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, पी.जी.डी.सी.ए., पीएच.डी. या कोई अन्य डिप्लोमा, जहां दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री आवश्यक है, के लिए अधिकतम 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऐसी प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री के लिए एक अंक, अधिकतम 4 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, गत 8 वर्षों के दौरान सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रशंसा पत्रों के लिए अधिकतम 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। विभाग द्वारा पहले प्रशंसा पत्र के लिए 2 अंक और बाद के प्रशंसा पत्रों के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा।