बिना मान्यता के चलाए जा रहे स्कूल, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस

1/22/2018 4:04:49 PM

चंडीगढ़(ब्यूरों): हरियाणा में लंबे समय से बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसी मामले में 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है।
 
भिवानी निवासी विजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस दया चौधरी ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल को 27 मार्च 2018 तक याचिका संख्या सी.डब्ल्यू.पी. 15225 ऑफ 2012 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सैक्रेटरी ने हलफनामा दिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहे सभी फर्जी स्कूलों को 4 माह के अंदर बंद करवा दिए जाएंगे।ये निजी स्कूल हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली 2011 का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि शिक्षा विभाग अपने ही पूर्व आदेशों की अवहेलना करते हुए न्यायालय को भी गुमराह कर रहे है। न्यायालय के आदेशों के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2018 तक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए यह सख्त आदेश दिए हैं कि या तो इन विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद करवाएं। वरना फिर न्यायालय की अवमानना पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व महामंत्री भारत भूषण बंसल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। जिसमें हिसार, भिवानी और रेवाड़ी जिले के अंतर्गत करीबन साढ़े 400 निजी स्कूल बिना मान्यता के ही फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इनमें 70 विद्यालय तो भिवानी में हैं, जबकि 108 निजी स्कूल रेवाड़ी जिले में हैं।