पति की हत्या के आरोप में महिला व उसके प्रेमी को उमक्रैद

11/28/2017 3:15:06 PM

सोनीपत(का.प्र.):जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को 15 व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। बाद में चेहरा जलाकर शव को जमीन में दबा दिया था। साथ ही महिला ने ही पति के बंधक बनाने का आरोप लगाया था। गांव सिसाना निवासी रेखा ने 26 जनवरी, 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका पति नरेंद्र (28) 23 जनवरी को घर से गया था। उसने कहा था कि उसके पति नरेंद्र ने पिछले दिनों अपनी एक एकड़ जमीन बेची थी, जिसकी एवज में उसे 23 जनवरी को 10 लाख रुपए बतौर अग्रिम राशि (ब्याना) मिले थे।

उसी दिन उसका पति कर्ज चुकाने के लिए 4 लाख रुपए लेकर घर गया था। फिर वह अचानक गायब हो गया था। महिला ने अज्ञात पर पति को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर गांव के सुरेंद्र को 29 जनवरी, 2015 को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जिसने नरेंद्र की हत्या करना स्वीकार कर लिया था। सुरेंद्र ने बताया था कि नरेंद्र की पत्नी रेखा से उसके प्रेम संबंध थे। इसी को लेकर उसने रेखा के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। उन्होंने 23 जनवरी की रात को ही नरेंद्र के घर पर ही उसके सिर पर डंडे से हमला किया था और बाद में उसकी पत्नी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। उन्होंने उसके चेहरे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिससे शव की पहचान न हो सके। 

बाद में शव को बोरे में डालकर ग्रामीण उमेद सिंह के खेत में दबा दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार की उपस्थिति में शव को गड्ढे से निकाला था। पुलिस ने रेखा को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ  हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। साथ ही सुरेंद्र की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त डंडे को भी बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सुरेंद्र को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा रेखा को उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक.एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।