SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR के मामले में सपना चौधरी को बड़ी राहत

12/11/2019 12:55:17 PM

चंडीगढ़- गुरुग्राम में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर (FIR) के मामले में  सपना चौधरी  को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट  में कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दे दी है। इस पर जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने मामले का निपटारा कर दिया।



सपना की तरफ से याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी पेश करते हुए एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। खांडसा निवासी सतपाल तंवर ने पुलिस में शिकायत देते हुए कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।


शिकायत पर पुलिस ने 14 जुलाई 2016 को केस दर्ज कर लिया था। सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। 

Isha