उम्मीदवार को अखबार व टीवी के माध्यम से देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

punjabkesari.in Monday, Apr 15, 2019 - 09:28 PM (IST)

चंडीगढ़ (ब्यूरो): लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उस की जानकारी अखबार व टीवी में विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी। सोमवार को चण्डीगढ़ में यह जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल, 2019 से शुरू  होगी और यह 23 अप्रैल तक जारी रहेगी।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में कोई  मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को अलग से एफिडेविट देना होगा। जिसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों को अखबार व् टीवी में तीन बार विज्ञापन देकर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी  देनी होगी। इन विज्ञापनों का खर्च उम्मीदवार या सम्बंधित पार्टी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। 
 


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Shivam

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