जज की पत्नी और बेटे की हत्या का मामला: दोषी गनमैन काे काेर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

2/7/2020 4:45:47 PM

गुरुग्राम(मोहित): न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे के हत्यारे गनमैन काे काेर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले गुरुवार को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत ने गनमैन को दोषी करार दिया था। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में फांसी की सजा की मांग की तो दोषी पक्ष ने कम से कम सजा देने की मांग की थी।  



बचाव पक्ष ने कहा था- धक्का-मुक्की में चली थी गोली
कोर्ट ने गनमैन महिपाल को आईपीसी की धारा 302, 201 व 27,54,59 आम्र्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि जज के बेटे ध्रुव के साथ गनमैन महिपाल की धक्का-मुक्की हो गई थी। ध्रुव ने रिवॉल्वर छीन ली थी। उससे रिवॉल्वर लेने के चक्कर में गोली चल गई, जिससे यह घटना हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें दुर्घटना वाली कोई बात नहीं है। वीडियो फुटेज, चश्मदीद व गवाहों के बयान से साफ पता चलता है कि दोषी ने इरादतन हत्या कर साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया। यह गंभीर अपराध है।



सर्विस रिवॉल्वर से गनमैन ने दोनों पर फायरिंग की थी 
13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु व बेटा ध्रूव खरीदारी करने गए थे। खरीददारी कर वापस आए तो सुरक्षाकर्मी महिपाल कार के पास नहीं मिला। काफी देर बाद महिपाल आया तो मां-बेटे ने नाराजगी जताई। गुस्साए महिपाल ने सर्विस रिवॉल्वर से दोनों पर फायरिंग कर दी।



गोली मारने के बाद गनमैन ने उन्हें कार में डालने की कोशिश की लेकिन जब नहीं डाल पाया तो वहीं छोड़कर फरार हो गया था। इस दौरान आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह सजा दिलाने में अहम सुबूत था।

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vinod kumar