रंजीत सिंह मर्डर केस: खट्टा सिंह के नार्को टेस्ट से CBI का इंकार

12/2/2017 9:58:00 AM

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के पुन: बयान दर्ज करवाने की मांग वाली अर्जी पर बीते दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआइ ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट करवाने से इन्कार कर दिया। सी.बी.आई. ने कहा है कि सामान्यत: नार्को टैस्ट जांच एजैंसी जांच के दौरान लीड प्राप्त करने व तय समय में जांच पूरी करने के लिए करवाती है। यह केस अंतिम चरण में है। ऐसे में खट्टा सिंह का नार्को टैस्ट करवाना किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। यदि नार्को टैस्ट नहीं होता तो भी आरोपी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे में अवतार सिंह की अर्जी को खारिज किए जाने की मांग की गई है।

इस दौरान एक ओर जहां मामले में सह-आरोपी अवतार सिंह की अर्जी पर सी.बी.आई. ने अपना जवाब पेश किया, वहीं एक अन्य आरोपी इंद्र सेन की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने बयानों को लेकर खट्टा सिंह के आचरण का खुलासा करने के लिए कुछ डॉक्यूमैंट्स रजिस्ट्री में फाइल किए हैं। जिसमें दावा किया गया कि सी.बी.आई. को खट्टा सिंह ने वर्ष 2006 में जो बयान दर्ज करवाए थे उन्हें लेकर खट्टा सिंह ने निचली कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि वह बयान सी.बी.आई. ने जबरन लिए थे। वह अपने बयानों में खुद कह चुका है कि जिस दिन रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने की बात कही गई है उस दौरान गुरमीत राम रहीम राजस्थान में थे। ऐसे में वह साजिश में कैसे शामिल हो सकते हैं। हालांकि खट्टा सिंह ने उस बात को अपनी अर्जी का हिस्सा नहीं बनाया। ऐसे में उसके पुन: बयान दर्ज करवाने की मांग पर सवाल खड़े किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अवतार सिंह की अर्जी मेंं सी.बी.आई. का जवाब रिकार्ड पर ले लिया है। अब केस में अंतिम बहस के लिए 14 दिसम्बर की तारीख तय की गई है।