हरियाणा में जल्द लागू होगा ‘क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट एक्ट’: विज

12/8/2017 10:32:43 AM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को सुविधायुक्त चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही ‘क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट एक्ट’ लागू किया जाएगा। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में अनेक निजी अस्पताल उपचार के नाम पर मरीजों से अत्यधिक पैसा वसूली करते हैं, जिससे आम आदमी को आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इन अस्पतालों की ओवर चार्जिंग पर लगाम लगाने के लिए क्लिनिक स्थापना अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होने पर जहां निजी अस्पतालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, वहीं उपचार की विभिन्न प्रक्रियाओं के दामों का प्रदर्शन करना होगा। 

विज ने बताया कि प्रदेश के जिन अस्पतालों ने सरकारी भूमि सस्ती दर पर लेकर अस्पताल बनाए है, उनकी जांच करवाई जाएगी। इसके लिए नियमों को अनदेखा करने वाले अस्पतालों की लीज कैंसल करने की संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कहा जाएगा। 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की 3 मांगों में शामिल दो मांगें पहले ही पूरी कर दी गई है। इनमें उनके वेतन में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी तथा सेवा नियम बनाने शामिल है। उन्होंने कहा कि एन.एच.एम. कर्मचारियों की तीसरी पक्का करने की मांग केंद्र सरकार से संबंधित है, जिस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। ये कर्मचारी किसी प्रोजैक्ट के तहत काम कर रहे हैं, जिसका संबंध केंद्र सरकार से है। राज्य के अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उसके सरकारी कर्मचारी हैं।