Haryana Election: चुनाव प्रचार का पहिया थमा, अब नहीं कर पाएंगे प्रचार प्रसार

10/19/2019 6:09:48 PM

डेस्क: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा प्रचार अब थम गया है। अब इसके बाद न तो उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक कर सकेंगे और न ही जनसभाएं। गौर रहे कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्तूबर को प्रात: 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक वोटिंग होगी और 24 अक्ततूबर को प्रमाण घोषित हो जाएंगे। 


नियम उल्लंघन पर 2 साल की जेल 
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नियम के अनुसार 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है।इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटॉग्राफी, टेलिविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, पोलिंग बूथ के 100 मीटर की परीधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगया जा सकता है या दोनों ही सजाएं दी जा सकती है।



गेस्टहाऊस और सरायों में रहने वालों की सूची पर भी रहेगी निगरानी
भारत निर्वाचन आयोग ने जिला चुनाव प्रशासन/पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कल्याण मंडप/सामुदायिक केंद्र इत्यादि का निरीक्षण करें कि कोई बाहरी व्यक्ति इन परिसरों में न हो। इसके अलावा गेस्टहाऊस और सरायों में रहने वालों की सूची पर भी निगरानी रखी जाए। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर नाकाबंदी की जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जाए। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहचान की जाए कि वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है या नहीं।

Isha